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निलंबित IAS पूजा सिंघल को आज SC से नहीं मिली बेल, अब 30 अक्टूबर को सुनवाई

Ranchi/Delhi :  मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत अर्जी पर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच में सुनवाई हुई. पूजा सिंघल की ओर से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने बहस की. वहीं ED की ओर से ASG (असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल) एस वी राजू ने पक्ष रखा. पूजा सिंघल के अधिवक्ता ने कोर्ट से बेल देने का आग्रह किया, जिसका ED के अधिवक्ता ने पुरजोर विरोध किया. जिसके बाद शीर्ष अदालत ने जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की तिथि निर्धारित कर दी. (पढ़ें, झारखंड">https://lagatar.in/jharkhand-hc-fixed-the-maintenance-amount-at-rs-1000-sc-expressed-surprise/">झारखंड

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पूजा सिंघल ने 12 अप्रैल को कोर्ट में किया था सरेंडर

गौरतलब है कि इसी वर्ष 12 अप्रैल को पूजा सिंघल ने रांची ED की विशेष कोर्ट में सरेंडर किया था. तब से वह बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में हैं. वहीं 11 मई को झारखंड के खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था. उनके पति अभिषेक झा को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम बेल दी थी. इसे भी पढ़ें : प्रसूता">https://lagatar.in/after-the-death-of-the-woman-the-angry-people-blocked-the-pakur-dumka-main-road/">प्रसूता

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