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जेल में ही बीतेगी निलंबित IAS पूजा सिंघल की होली, बेल पर अब अप्रैल में सुनवाई

Ranchi/Delhi: मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने यह पूछा कि पूजा सिंघल कितने दिनों से न्यायिक हिरासत में हैं. अदालत ने इस बिंदु पर जवाब मांगते हुए अगली सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. इसके साथ ही यह तय हो गया है कि पूजा सिंघल की होली जेल में ही बीतेगी. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज की खण्डपीठ में पूजा सिंघल की बेल पर सुनवाई हुई. पूजा सिंघल की ओर से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने बहस की, वहीं ईडी की ओर से ASG (असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल) एस वी राजू ने बहस की. पिछले वर्ष 12 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल ने रांची ED की विशेष कोर्ट में सरेंडर किया था. तब से वह बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में हैं. झारखंड के खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था. उनके पति अभिषेक झा को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम बेल मिल चुकी है. इसे भी पढ़ें -इंतजार">https://lagatar.in/the-wait-is-over-election-commission-will-announce-the-date-of-lok-sabha-elections-2024-on-saturday/">इंतजार

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