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निलंबित IAS पूजा सिंघल की बेल पर बहस पूरी, जल्द आयेगा फैसला

 
Ranchi :  निलंबित IAS पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई पूरी हो गयी. इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. जल्द कोर्ट आपका फैसला सुनायेगा. पूजा सिंघल ने नये कानून के तहत कस्टडी के आधार पर जेल से रिहा करने की गुहार लगायी है. जिस पर रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट में सुनवाई हो रही है. इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक को यह बताने का निर्देश दिया था कि पूजा सिंघल कब से जेल में हैं और उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि कितनी हुई है. जिसके आलोक में जेल अधीक्षक की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया है.

28 महीनों से जेल में बंद है पूजा सिंघल 

जानकारी के मुताबिक, पूजा सिंघल लगभग 28 महीनों से जेल में बंद है. पूजा सिंघल के अधिवक्ता के मुताबिक, नये कानून के अनुसार किसी मामले में लंबे समय से जेल में बंद आरोपी की न्यायिक हिरासत की अवधि उक्त मामले में दी जाने वाली सजा की एक तिहाई है, तो उसे बेल दी जा सकती है.
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