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बढ़ सकती हैं निलंबित IAS पूजा सिंघल की मुश्किलें, HC ने पूछा-CBI खूंटी मनरेगा घोटाला की जांच करना चाहती है या नहीं

Ranchi :  झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस रंगोंन मुखोपाध्याय की बेंच में खूंटी मनरेगा घोटाला की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में सीबीआई को प्रतिवादी बनाते हुए जवाब मांगा है. अदालत ने पूछा है कि सीबीआई इस मामले की जांच करना चाहती है या नहीं. (पढ़ें, ग्रीस">https://lagatar.in/major-accident-in-greece-freight-train-passenger-train-collision-26-people-killed-85-injured/">ग्रीस

में बड़ा हादसा, मालगाड़ी-पैसेंजर ट्रेन की टक्कर, 26 लोगों की मौत,  85 घायल)

अरुण कुमार दुबे ने हाई कोर्ट में दाखिल की थी जनहित याचिका

इस संबंध में अरुण कुमार दुबे ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि खूंटी में उपायुक्त रहते हुए पूजा सिंघल ने मनरेगा योजना में करोड़ों का घोटाला किया है. फिलहाल इस मामले की जांच ED कर रही है. लेकिन सीबीआई को भी पूरे मामले की जांच करनी चाहिए. याचिका में कहा गया है कि पूजा सिंघल के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर पूर्व में सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई थी. जिसमें पूजा सिंघल को क्लीन चिट दे दी गयी. अब ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल और उनके सहयोगी सीए सुमन कुमार को गिरफ्तार किया है. ऐसे में उक्त कमेटी के सदस्यों की भी जांच होनी चाहिए. इसे भी पढ़ें : होली">https://lagatar.in/inflation-hits-before-holi-lpg-cylinder-costlier-by-rs-50-commercial-cylinder-price-increased-by-rs-350/">होली

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