Ranchi/ Saraikela: सरायकेला सिविल कोर्ट ने तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग कर हत्या करने वाले दोषियों के खिलाफ सजा का एलान कर दिया है. अदालत ने सभी दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही दोषियों पर 17,500 रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है. सभी दोषी न्यायिक हिरासत में हैं. धारा 304 में ये मैक्सिमम सजा है. कोर्ट ने जिन्हें दोषी करार दिया है उसमें प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल,भीम सिंह मुंडा, अतुल महाली, सुनामो प्रधान, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेम चंद महाली, कमल महतो, मदन नायक, महेश महाली के नाम शामिल हैं. इन्हें आईपीसी की धारा 304, 323, 325, 341,295 (A) और 149 के तहत दोषी करार दिया गया है. एडीजे 1 अमित शेखर की अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई है.
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इससे पहले इस केस से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने तबरेज अंसारी की हत्या में संलिप्त पाते हुए 10 आरोपियों को 27 जून को दोषी करार दिया था. जिन लोगों को दोषी करार दिया गया था, उनकी सजा की बिंदु पर बुधवार को सुनवाई हुई. इस दौरान सुबह से तबरेज की पत्नी शाहिस्ता परवीन और अन्य परिजन कोर्ट में मौजूद थे.
बता दें कि 18 जून 2019 को मोटर साइकिल चोरी करने के आरोप में सरायकेला में भीड़ ने एक 24 साल के युवक को पकड़ा था. पकड़े गए युवक की लात घूसों, लाठी, डंडे से पिटाई की गई थी. घटना के 4 दिन बाद 22 जून को उसकी मौत हो गयी थी. मृत युवक का नाम तबरेज अंसारी था और इसकी मौत को मॉब लिंचिंग करार दिया गया था.
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