New Delhi : सांडों से जुड़े खेल जल्लीकट्टू को लेकर बड़ी खबर आयी है. आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के उस कानून की वैधता बरकरार रखी, जिसके तहत जल्लीकट्टू को मंजूरी दी गयी थी. न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया. पीठ ने इसी के साथ बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति देने वाले महाराष्ट्र के कानून की वैधता भी बरकरार रखी. ">https://lagatar.in/category/desh-videsh/">
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/p>Supreme Court also allows the validity of similar laws framed by the governments of Maharashtra and Karnataka allowing sports involving animals.
— ANI (@ANI) May">https://twitter.com/ANI/status/1659084007336812545?ref_src=twsrc%5Etfw">May
18, 2023
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