Tantnagar (Ganesh) : तांतनगर प्रखंड अतंर्गत तेन्तेड़ा गांव में अवैध गैस सिलेंडर भंडारण के मामले में आरोपी लागो सिरका ने प्रभारी अचंलाधिकारी को स्पष्टीकरण दिया है. जवाब से प्रभारी अचंलाधिकारी असंतुष्ट हैं. आरोपी के विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई होना तय है. आरोपी लागो सिरका द्वारा स्पष्टीकरण में कहा गया है कि तेन्तेड़ा में अवैध एचपी गैस सिलेंडर भंडारण नहीं किया गया था. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-bjp-will-celebrate-the-nectar-festival-of-independence-with-pomp/">जमशेदपुर
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होम डिलीवरी देने की उद्देश्य से गैस सिलेंडर - लागो सिरका
उन्होंने कहा कि दुर्गम व ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं की मांग पर गैस एजेंसी द्वारा होम डिलीवरी देने की उद्देश्य से गैस सिलेंडर को यहां पर रखा गया था. चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ताओं को गैस रिफिलिंग कराने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसलिए मैं (लागो सिरका) और गैस एजेंसी मिल कर ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को गैस रिफिलिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराने की नीयत से वहां गैस को जमा कर रहे थे. इसके एवज में कुछ मजदूरी मिलती जिससे परिवार का भरण पोषण हो सकता था.इसे भी पढ़ें : चाकुलिया">https://lagatar.in/chakulia-conference-organized-at-bardikanpur-sub-health-center/">चाकुलिया
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एक्सप्लोसिव एक्ट के उल्लंघन का दोषी पाया गया - प्रभारी अचंलाधिकारी
इसी उद्देश्य से गैस सिलेंडर रखे गये थे. अनजाने में गैस सिलेंडर रखना गैरकानूनी है तो दोबारा ऐसा गलती नहीं करूंगा. इधर प्रभारी अचंलाधिकारी ने लागो सिरका द्वारा दिये स्पष्टीकरण से असंतुष्ट दिखाई दिये. उनके विरुद्ध एलपीजी गैस नियमावली 2016/ एक्सप्लोसिव एक्ट के उल्लंघन का दोषी पाया गया है. गौरतलब है कि तेन्तेड़ा में बीते दिन प्रभारी अचंलाधिकारी व तांतनगर ओपी पुलिस द्वारा गुप्त सूचना पर छापेमारी कर अवैध रूप से भंडारण किये 20 गैस सिलेंडर जब्त किया गया था. जिसमें लागो सिरका को 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया था.
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