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हाईकोर्ट ने दिया था सीबीआई जांच का आदेश
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को पुरुलिया जिले में तपन कुंडू की मौत की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच कराने का आदेश दिया था. उच्च न्यायालय ने यह आदेश मृतक की पत्नी पूर्णिमा कुंडू के अनुरोध के बाद दिया गया था. जस्टिस राजशेखर महंता ने इस मामले में जांच एजेंसी को 45 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था. बता दें कि चार बार पार्षद रह चुके तपन कुंडू की 13 मार्च की शाम को गोली मारकर हत्या कर दी गई है. इस घटना को तब अंजाम दिया, जब वह अपनी पत्नी के साथ टहल रहे थे. इसे भी पढ़ें - इलाज">https://lagatar.in/the-doctor-who-went-for-treatment-became-a-victim-of-grabber-marriage-the-video-clip-revealed/">इलाजकरने गया डॉक्टर बना ‘पकड़ौआ विवाह’ का शिकार, विडियो क्लिप से हुआ खुलासा [wpse_comments_template]

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