Ranchi : रांची सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में आज सोमवार को तारा शाहदेव से जुड़े केस की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष यानी रकिबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली और मुश्ताक अहमद की ओर से बहस करने के लिए समय देने की मांग की गयी. जिसपर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को बहस के लिए 1 अगस्त का समय दिया है. कोर्ट ने आरोपियों को एक सप्ताह में बहस पूरी कर लेने का निर्देश दिया है. इस केस में सीबीआई की ओर से बहस पूरी कर ली गयी है. (पढ़ें, राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के विरोध में भाजपा सांसदों का संसद भवन परिसर में प्रदर्शन)
ट्रायल फेस कर रहे हैं तीनों आरोपी
तारा शाहदेव यौन उत्पीड़न केस में रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल के साथ हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) बर्खास्त मुश्ताक अहमद और कोहली की मां कौशल रानी ट्रायल फेस कर रही हैं. आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने दो जुलाई 2018 को आरोप गठित किया था. सीबीआई ने इस केस को वर्ष 2015 में टेक ओवर किया था.
इसे भी पढ़ें : पलामू : 12 साल के बच्चे ने आत्महत्या का प्रयास किया, स्थिति गंभीर, रांची रेफर