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तारा शाहदेव यौन उत्पीड़न केस: CBI की बहस पूरी, अब रकीबुल की ओर से पेश होगी बचाव की दलील

 
Ranchi: रांची सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में तारा शाहदेव से जुड़े केस की सुनवाई हुई. गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से बहस की गई. बहस के दौरान सीबीआई की ओर से उपस्थित वरीय लोक अभियोजक ने कोर्ट को बताया कि हिंदू रीति से विवाह के बाद तारा शाहदेव के पिता उनके भाई और रकीबुल उर्फ रणजीत के पड़ोसियों एवं काजी ने शादी के अगले दिन धर्म परिवर्तन करा कर निकाह कराने की बात स्वीकार की है, और इससे जुड़े साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए जा चुके हैं. सीबीआई की पूरी बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी की दलील सुनने के लिए अगली तिथि निर्धारित की है. इसे पढ़ें- देवघर">https://lagatar.in/deoghar-journalist-and-senior-bjp-leader-rajendra-jha-unmukt-passed-away/">देवघर

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इस केस में रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल के साथ हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) बर्खास्त मुश्ताक अहमद व कोहली की मां कौशल रानी ट्रायल फेस कर रही हैं. आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने दो जुलाई 2018 को आरोप गठित किया था. सीबीआई ने इस केस को वर्ष 2015 में टेक ओवर किया था. इसे भी पढ़ें- मनोहरपुर">https://lagatar.in/manoharpur-minister-joba-manjhi-and-barkunwar-gagarai-assured-justice-to-the-family-of-the-deceased-girl/">मनोहरपुर

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