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तारा शाहदेव यौन उत्पीड़न केस : बचाव पक्ष ने फिर नहीं दी गवाहों की सूची, कोर्ट ने दिया अंतिम मौका

Ranchi  : तारा शाहदेव से जुड़े यौन उत्पीड़न केस की सुनवाई आज रांची सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में हुई. सुनवाई में बचाव पक्ष ने कोर्ट को गवाहों की सूची नहीं दी. बचाव पक्ष ने फिस से गवाह प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है. जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी रंजित कोहली उर्फ रकिबुल हसन को 19 अप्रैल तक अपने गवाहों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए अंतिम समय दिया है. सीबीआई कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 19 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है. इस दिन आरोपियों की ओर से अपने गवाहों की सूची अदालत में सौंपी जायेगी. (पढ़ें, विपक्षी">https://lagatar.in/nitish-kumar-will-go-to-delhi-this-evening-to-give-edge-to-the-campaign-of-opposition-unity/">विपक्षी

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सभी आरोपियों का दर्ज किया जा चुका है 313 का बयान

बता दें कि इससे पहले सभी आरोपियों का 313 का बयान दर्ज किया जा चुका है. सीबीआई ने इस मामले में 26 गवाह अदालत के समक्ष पेश किये हैं. रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल के साथ हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) बर्खास्त मुश्ताक अहमद व कोहली की मां कौशल रानी ट्रायल फेस कर रहे हैं. आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने दो जुलाई 2018 को आरोप गठित किया था. सीबीआई ने इस केस को वर्ष 2015 में टेक ओवर किया था. इसे भी पढ़ें : भाजपा">https://lagatar.in/bjp-secretariat-gherao-many-leaders-in-custody-water-cannons-tear-gas-shells-released-one-media-person-injured/">भाजपा

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