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गैंगरेप मामले में तौसीफ, हसीबुल और रोशन अंसारी दोषी करार, जानें मामला

Ranchi: रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की अदालत ने गुरुवार को विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म मामले के अभियुक्त नगड़ी थाना क्षेत्र निवासी तौसीफ अंसारी उर्फ टार्जन, रोशन अंसारी एवं हसीबुल अंसारी उर्फ रूजा को दोषी करार दिया है. साथ ही दोषियों की सजा की बिन्दु पर सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख निर्धारित की गई है. तीनों अभियुक्तों पर घर में अकेली महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है. इसे पढ़ें-Pakur">https://lagatar.in/pakur-dc-inspected-rani-diggi-patal-will-be-developed-as-a-tourist-destination/">Pakur

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घर में अकेली पाकर महिला से किया दुष्कर्म

तीनों अभियुक्त छह जुलाई 2018 की शाम करीब सात बजे महिला के घर गए. उस समय उसके पति सब्जी लाने बाजार गए थे. अकेली पाकर तीनों ने महिला के मुंह में कपड़ा ढूंसकर दुष्कर्म किया. इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और गर्दन में हंसुआ सटाकर बोला कि यदि किसी को बताओगी तो जान मार कर फेंक देंगे. घटना को लेकर पीड़िता ने नगड़ी थाना में नामजद प्राथमिकी (कांड संख्या 109/18) दर्ज करायी थी. मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी वेद प्रकाश ने अदालत के समक्ष नौ गवाहों को प्रस्तुत किया था. इसे भी पढ़ें-BREAKING:">https://lagatar.in/breaking-mainhart-scam-saryu-rais-criminal-writ-admits-in-high-court-government-has-been-asked-to-reply-in-three-weeks/">BREAKING:

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