अगले साल इनकम टैक्स लॉ में हो सकते हैं महत्वपूर्ण बदलाव
बता दें कि क्रिप्टोकरेंसी में निवेश को लेकर युवा वर्ग में रूझान बढ़ा है. क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में कम समय में मोटा रिटर्न मिलता है. लेकिन अब सरकार की निगाहे इस निवेश से होने वाले रिटर्न पर टिकी है. सरकार क्रिप्टोकरेंसी को टैक्स के दायरे में लाने के लिए इनकम टैक्स लॉ में बदलाव करने पर विचार कर रही है. इनमें से कुछ बदलाव विंटर सेशन के बजट का हिस्सा हो सकते हैं. विंटर सेशन 29 नवंबर से शुरू होने वाला है. इसे भी पढ़े : लगातार">https://lagatar.in/countrys-stock-decreased-for-the-second-consecutive-week-fca-and-sdr-also-declined/">लगातारदूसरे सप्ताह भी घटा देश का भंडार, एफसीए और एसडीआर में भी आयी गिरावट
क्रिप्टो इनकम पर कुछ निवेशक दे रहे हैं कैपिटल गेन टैक्स
पीटीआई के मुताबिक, राजस्व सचिव तरुण बजाज ने इस बात के पूरे संकेत दे दिये हैं. सरकार क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले लाभ पर टैक्स लगा सकती है. बजाज ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले इनकम पर कुछ लोग पहले से ही कैपिटल गेन टैक्स दे रहे हैं. वहीं जीएसटी में भी इस तरह की सेवाओं पर अन्य सेवाओं की तरह ही टैक्स रेट का स्पष्ट प्रावधान है.पैसा कमाते हैं तो देना पड़ेगा टैक्स
पीटीआई के मुताबिक, जब बजाज से पूछा गया कि क्या क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स पर ही ले लिया जायेगा. इस पर उन्होंने कहा कि जब हम नया कानून लायेंगे तब देखेंगे कि इसके लिए क्या किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर आप पैसा कमाते हैं तो आपको टैक्स देना होगा. इसे भी पढ़े : लातेहार">https://lagatar.in/maoists-blew-railway-track-in-latehar-route-of-many-trains-diverted/">लातेहारमें माओवादियों में उड़ाया रेलवे ट्रैक, कई ट्रेनों का रूट हुआ डाइवर्ट [wpse_comments_template]
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