LagatarDesk : क्रिप्टोकरेंसी निवेशक को सरकार बड़ा झटका देने की तैयारी में है. अगर आप भी क्रिप्टो में निवेश करके मोटा रिटर्न कमाते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. सरकार बहुत जल्द क्रिप्टोकरेंसी से मिलने वाले रिटर्न को टैक्स के दायरे में ला सकती है. यानी अब आपको इससे मिलने वाले रिटर्न पर सरकार को टैक्स देना होगा.
अगले साल इनकम टैक्स लॉ में हो सकते हैं महत्वपूर्ण बदलाव
बता दें कि क्रिप्टोकरेंसी में निवेश को लेकर युवा वर्ग में रूझान बढ़ा है. क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में कम समय में मोटा रिटर्न मिलता है. लेकिन अब सरकार की निगाहे इस निवेश से होने वाले रिटर्न पर टिकी है. सरकार क्रिप्टोकरेंसी को टैक्स के दायरे में लाने के लिए इनकम टैक्स लॉ में बदलाव करने पर विचार कर रही है. इनमें से कुछ बदलाव विंटर सेशन के बजट का हिस्सा हो सकते हैं. विंटर सेशन 29 नवंबर से शुरू होने वाला है.
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क्रिप्टो इनकम पर कुछ निवेशक दे रहे हैं कैपिटल गेन टैक्स
पीटीआई के मुताबिक, राजस्व सचिव तरुण बजाज ने इस बात के पूरे संकेत दे दिये हैं. सरकार क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले लाभ पर टैक्स लगा सकती है. बजाज ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले इनकम पर कुछ लोग पहले से ही कैपिटल गेन टैक्स दे रहे हैं. वहीं जीएसटी में भी इस तरह की सेवाओं पर अन्य सेवाओं की तरह ही टैक्स रेट का स्पष्ट प्रावधान है.
पैसा कमाते हैं तो देना पड़ेगा टैक्स
पीटीआई के मुताबिक, जब बजाज से पूछा गया कि क्या क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स पर ही ले लिया जायेगा. इस पर उन्होंने कहा कि जब हम नया कानून लायेंगे तब देखेंगे कि इसके लिए क्या किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर आप पैसा कमाते हैं तो आपको टैक्स देना होगा.
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