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तीन AY आईटीआर नहीं किया फाइल तो कटेगा टीडीएस
इनकम">https://www.incometaxindia.gov.in/hindi/acts/forms/allitems.aspx?rootfolder=/hindi/acts/income-tax+act,+1961">इनकमटैक्स एक्ट 1961 की धारा 94AN के नये प्रावधान के अनुसार, अगर कोई निवेशक पिछले तीन असेसमेंट ईयर (AY) से ITR फाइल नहीं कर रहा है, तो पोस्ट ऑफिस से निकाली गयी राशि से टीडीएस काटा जायेगा. यह नियम 1 जुलाई 2020 से ही लागू है. इसे भी पढ़े :कोडरमा">https://english.lagatar.in/koderma-initiative-of-indian-postal-department-organized-writing-competition/44911/">कोडरमा
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अलग-अलग राशि पर अलग-अलग कटेगा टीडीएस
यदि निवेशक वित्त वर्ष में 20 लाख से अधिक लेकिन 1 करोड़ से कम राशि निकालता है और आईटीआर नहीं भरता है. तो 20 लाख से अधिक राशि पर 2 फीसदी टीडीएस कटेगा. वहीं वित्त वर्ष में पोस्ट ऑफिस खातों से कुल निकासी एक करोड़ से अधिक है, तो एक करोड़ से अधिक राशि पर 5 फीसद टीडीएस कटेगा. इसे भी पढ़े :भारत">https://english.lagatar.in/indias-foreign-exchange-reserves-decreased-foreign-currency-assets-also-decreased-2/44908/">भारतके विदेशी मुद्रा भंडार में आयी कमी, फॉरेन करेंसी एसेट्स भी घटा
1 करोड़ से अधिक राशि पर 2 % कटेगा टीडीएस
यदि आप आईटीआर भरते है तो पोस्ट ऑफिस से पैसे निकालने पर अलग नियम है. वित्त वर्ष में आईटीआर भरने वाला पोस्ट ऑफिस से 1 करोड़ से अधिक राशि निकालता है. 1 करोड़ से अधिक राशि पर उसे 2 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा. इसे भी पढ़े :धनबाद:">https://english.lagatar.in/dhanbad-40-lakh-looted-by-holding-workers-hostage-in-kaliasol-power-grid/44897/">धनबाद:कलियासोल पावर ग्रिड में कर्मियों को बंधक बनाकर 40 लाख की लूट
टीडीएस की कटौती में CEPT पोस्ट ऑफिस का करेगा हेल्प
सभी पोस्ट ऑफिस में टीडीएस की कटौती में हेल्प करने का काम सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी (CEPT) की है. CEPT सभी पोस्ट ऑफिस को टेक्नोलॉजी से संबंधित सहायता प्रदान करता है. इसे भी पढ़े :2025">https://english.lagatar.in/by-2025-6-out-of-every-10-people-in-the-world-will-be-lost-world-economic-report/44899/">2025तक दुनिया में हर 10 में से 6 लोगों की चली जायेगी नौकरी : वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट
टीडीएस क्या है
आपकी इनकम का कुछ भाग आपको इनकम देने वाली संस्था द्वारा काटा जाता है तो उसे ही टीडीएस कहते हैं. जो संस्था इनकम का कुछ प्रतिशत काटती है वह उस पैसे को सरकार के खाते में जमा कर देती है. TDS सरकार द्वारा इनडायरेक्ट टैक्स का तरीका है. इसे भी पढ़े :Corona">https://english.lagatar.in/corona-update-81466-new-patients-found-in-24-hours-many-institutions-closed-again-in-maharashtra/44889/">Coronaupdate : 24 घंटे में 81466 नये मरीज मिले, महाराष्ट्र में कई संस्थानों को फिर से किया गया बंद
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