Ranchi: रांची सिविल कोर्ट ने दसवीं की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी ट्यूशन शिक्षक मधुसूदन बैठा को 14 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना नहीं भरने दोषी को 3 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
दुष्कर्म की घटना को लेकर पीड़िता ने 22 दिसंबर 2022 को मधुसूदन बैठा के खिलाफ सुखदेवनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के मुताबिक, पीड़िता अपनी सहेली के साथ आरोपी शिक्षक के घर पर ट्यूशन पढ़ने जाती थी.
घटना के दिन उसकी सहेली नहीं आई थी.वह अकेली थी. पढ़ाने के बजाए मधुसूदन ने पीड़िता को गलत तरीके से छूने लगा और जोर जबरजस्ती कपड़े खोलने शुरू कर दिया. विरोध करने के बावजूद जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. जब वह रोने लगी तो धमकी दी कि घटना के बारे में किसी को नहीं बताए अन्यथा अंजाम भुगतने होंगे.
 
पीड़िता जब घर पहुंची तो शिक्षक ने उसे फोन कर दुबारा आने के लिए दबाव बनाया. जिसके बाद पीड़िता ने घटना की पूरी जानकारी परिजनों दी.
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