New Delhi : आंध्र प्रदेश के मंत्री रहे वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले के आरोपी सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी के प्रति तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा खास दरियादिली दिखाया जाना उसे भारी पड़ा है. खबरों के अनुसार सीबीआई ने जब आरोपी सांसद को पूछताछ के लिए बुलाया तो हाईकोर्ट ने सांसद को एजेंसी से सामने इस तरह से पेश होने का आदेश दिया था जैसे वो उनको बचाने की कोशिश कर रहा हो. हाईकोर्ट ने कहा कि सांसद से जो भी सवाल पूछे जायें वो उन्हें पहले ही मुहैया करा दिये जायें. साथ ही हाईकोर्ट ने सांसद की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी थी. जान लें कि इस मामले में सांसद के पिता और एक अन्य आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे.
हाईकोर्ट का फैसला कानून के नाम पर भद्दा मजाक है.
खबरों के अनुसार वाईएस विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीथा रेड्डी ने तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले पर एतराज जताया था. उन्होंने सीजेआई के समक्ष मामला रखा. हत्या के आरोपी सांसद के साथ तेलंगाना हाईकोर्ट का दोस्ताना बर्ताव सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को रास नहीं आया. इस पर उन्होंने तल्ख टिप्पणी की. कहा कि हाईकोर्ट का फैसला कानून के नाम पर भद्दा मजाक है. सीजेआई ने हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें सांसद को राहत दी गयी थी.
हमारे कहने के बाद भी हाईकोर्ट बेल पर फैसला नहीं दे रहा है.
जानकारी के अनुसार तेलंगाना के हत्यारोपी सांसद के मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के गुस्से को देख कर तेलंगाना हाईकोर्ट सांसद की अग्रिम जमानत याचिका पर भी फैसला लेने से हिचक रहा है. याचिका पर फैसला नहीं दिये जाने पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने फिर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारे कहने के बाद भी हाईकोर्ट बेल पर फैसला नहीं दे रहा है. इसके बाद आदेश दिया कि वेकेशन बेंच के सामने केस को रखा जाये.
हाईकोर्ट ने दो तारीखों पर उनके आवेदन पर सुनवाई तो कर ली, लेकिन फैसला नहीं दिया
खबरों के अनुसार सीजेआई की बेंच ने 24 अप्रैल को तेलंगाना हाईकोर्ट से कहा था कि वह आरोपी सांसद की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई कर फैसला सुनाये. उसके बाद आरोपी सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की. हाईकोर्ट ने दो तारीखों पर उनके आवेदन पर सुनवाई तोकर ली, लेकिन फैसला नहीं दिया. ने जमानत याचिका लंबित रखने पर नाराजगी जताई
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने हाईकोर्ट के रवैये पर एतराज जताते हुए कहा कि SC के कहने के बाद भी याचिका का निपटारा नहीं हुआ. इस क्रम में उन्होंने आदेश दिया कि आरोपी सांसद की बेल एप्लीकेशन वेकेशन बेंच के सामने 25 मई को रखी जाये. हालांकि डबल बेंच ने यह बात साफ कर दी कि आरोपी सांसद को किसी भी तरह की राहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं दी गयी है. कहाकि जो सहूलियतें हाईकोर्ट से मिली थीं, उन पर सीजेआई की बेंच ने रोक लगा दी है,
2019 में हुई थी विवेकानंद रेड्डी की हत्या, सांसद और उनके पिता हैं आरोपी
जानकारी के लिए बता दें कि विवेकानंद रेड्डी कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री थे. 2019 में कडप्पा स्थित घर पर उनकी लाश मिली थी. विवेकानंद आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी के भाई थे. एसआईटी की जांच के बाद यह केस 2020 में सीबीआई को सौंपा गया. सीबीआई ने सांसद के पिता वाईएस भास्कर रेड्डी को गिरफ्तार किया था. इसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए सांसद ने हाईकोर्ट में गुहार लगायी थी. हाईकोर्ट ने उसे राहत दी थी.