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मुख्य सचिव बताएं कि सूचना आयोग कब से काम नहीं कर रहा, कितने मामले हैं पेंडिंग : हाईकोर्ट

Ranchi: राज्य में सूचना आयोग के पंगु रहने और मामलों की सुनवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्य सचिव से जवाब तलब किया है. अदालत ने मुख्य सचिव को छह सप्ताह में यह बताने को कहा गया है कि सूचना आयोग फंक्शनल क्यों नहीं है ? कब से यह फंक्शनल होगा? आयोग में लंबित अपील की संख्या की भी जानकारी अदालत ने मांगी है. प्रार्थी मनोज कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने यह निर्देश दिया. इसे भी पढ़ें- रूपा">https://lagatar.in/state-government-doing-cover-up-in-roopa-tirkey-case/122258/">रूपा

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प्रार्थी ने बताया कि आरटीआई से नहीं मिल रही जानकारी

सोमवार को सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि सूचना के अधिकार के तहत उन्होंने जानकारी मांगी थी. जो जानकारी उन्होंने मांगी थी, उसका पूरा ब्योरा नहीं दिया गया. प्रथम अपील में भी उन्हें सूचनाएं नहीं दी गयीं, उसके बाद आयोग में उन्होंने द्वितीय अपील की. आयोग में उन्होंने 16.3.20 को ही अपील दायर की थी, लेकिन आज तक उनकी अपील पर सुनवाई नहीं हो सकी. इसे भी पढ़ें- 12वीं">https://lagatar.in/34-thousand-students-of-the-state-failed-in-the-12th-board-students-dissatisfied-with-the-result-gheraoed-the-jac-office/122142/">12वीं

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राज्य में लंबे समय से पंगु बना हुआ है सूचना आयोग 

अदालत को बताया गया कि राज्य में लंबे समय से सूचना आयोग पंगु बना हुआ है. आयोग में न मुख्य सूचना आयुक्त हैं और न ही सूचना आयुक्त, ऐसे में लोगों को सूचना के अधिकार कानून का लाभ नहीं मिल रहा है. सरकार भी इस संवैधानिक संस्था को चलाने में रुचि नहीं दिखा रही और तीन-चार साल से सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों को नहीं भरा जा रहा है. सुनवाई के बाद अदालत ने इस गंभीर मामला माना और मुख्य सचिव को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. [wpse_comments_template]

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