Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

तेनुघाट : दहेज हत्या के दोषी पति को 10 साल का सश्रम कारावास

Tenughat (Bokaro) : तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय अनिल कुमार ने शनिवार 29 अप्रैल को दहेज हत्या के दोषी पति संतोष रजक को 10 वर्ष, ससुर विसुन रजक और सास कारी देवी को 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. घटना मार्च 2019 की है. बगोदर निवासी राजू रजक ने नावाडीह थाना में बहन पुष्पा देवी के बोदरो निवासी पति संतोष रजक, ससुर विसुन रजक और सास कारी देवी के विरूद्ध दहेज हत्या का मामला दर्ज़ करवाया था. दर्ज़ बयान में राजू रजक ने कहा था कि 2013 में उसकी बहन की शादी हुई थी. ससुराल वाले दहेज को लेकर हमेशा प्रताड़ित करते थे. 23 मार्च 2019 को उसकी बहन की दहेज के लिए हत्या कर दी गई थी. न्यायालय में उपलब्ध गवाहों के बयान और उभय पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद जिला जज द्वितीय अनिल कुमार ने दहेज हत्या के आरोप में पति, ससुर और सास को सिद्ध दोषी पाया. दोषी पाने के बाद उक्त आरोपियों को अलग अलग सजा सुनाई है. सजा सुनाने के बाद तीनों अभियुक्तों को तेनुघाट जेल भेज दिया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू और सूचक पक्ष के अधिवक्ता डीएन तिवारी ने बहस की. वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता वकील प्रसाद महतो ने कहा कि मुवक्किल इस आदेश के खिलाफ झारखण्ड उच्च न्यायालय में अपील दायर करेंगे. यह">https://lagatar.in/tenughat-financial-help-given-to-late-advocates-wife/">यह

भी पढ़ें : तेनुघाट : दिवंगत अधिवक्ता की पत्नी को दी गई आर्थिक मदद [wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही