Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

तेनुघाट : दहेज प्रताड़ना के आरोपित को मिली ढाई वर्ष की सजा

Advertisement
Advertisement
विवाहिता को कोडरमा स्टेशन पर छोड़कर भाग रहा था पति
Tenughat : तेनुघाट व्यवहार न्यायालय में जिला जज द्वितीय अनिल कुमार ने आरोपी अनीश अनुराग को दहेज प्रताड़ना का दोषी करार देते हुए ढ़ाई वर्ष की सजा सुनाई है. बता दें कि चंद्रपुरा थाना अंतर्गत तेलो निवासी जिमी कुमारी ने 1 मार्च 2017 को मामला दर्ज कराया था. पीड़िता ने कहा था कि उसकी शादी 2 वर्ष पूर्व गिरिडीह जिले के गांवा निवासी अनीश अनुराग के साथ हुई थी. शादी के बाद उसके पति व ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे. दहेज में दो लाख रूपए और एक गाड़ी की मांग की जाने लगी. ससुराल वाले डिमांड नहीं पूरा करने पर गाली-गलौज और मारपीट करने लगे. जान से मार देने की धमकी दी जाने लगी. इसके बाद उसका पति उसे अपने साथ इलाज कराने के लिए हरिद्वार ले गया. वापस लौटने के दौरान 27 फरवरी 2017 को हरिद्वार स्टेशन पर ही छोड़कर उसका पति भाग गया. वह किसी तरह अकेली कोडरमा स्टेशन पहुंची. अचानक वहां उसके पति अनीश अनुराग भी पहुंच गए. इसके बाद स्टेशन से ही मायके भेजने लगा. जब वह विरोध की तो वह मारपीट करने लगा. वहां स्टेशन पर आरपीएफ के जवान ने उसे बचाया और उसके पिता को सूचना दी. परिवार वाले उसे अपने घर ले गए और चंद्रपुरा थाना में मामला दर्ज कराया. इसी मामले में जिला जज ने गवाह व दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद अनीस अनुराग को ढ़ाई साल की सजा सुनाई है. सजा के खिलाफ अपील में जाने के लिए आवेदन देने के बाद अनीश अनुराग को जमानत दी गई. अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू ने बहस की. यह">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=691363&action=edit">यह

भी पढ़ें: बोकारो थर्मल : झपट्टामार गिरोह ने कार से टपाया 4.50 लाख रुपये [wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही