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तेनुघाट : दहेज हत्त्या के मामले में पति, सास, ससुर और देवर दोषी करार

Tenughat : तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय अनिल कुमार ने दहेज हत्या और हत्या के मामले में बेरमो थाना अंतर्गत घुटियाटांड करगली कॉलोनी निवासी मृतका के पति रितेश कुमार ठाकुर, ससुर पारस ठाकुर, सास इंदु देवी और देवर राहुल ठाकुर को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 15 मई को सुनवाई होगी. बिहार के औरंगाबाद जिला के रिसियप थाना अंतर्गत सनथुआ निवासी अनिल कुमार प्रभाकर की बेटी अर्चना कुमारी उर्फ माला की शादी 19 अप्रैल 2016 को रितेश कुमार ठाकुर के साथ हुई थी. लडक़ी के पिता ने बेरमो थाना में शिकायत की थी कि शादी के कुछ दिनों के बाद से ही उसकी बेटी के साथ उसका पति, ससुर, सास और देवर सहित ससुराल के लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे. एक स्विफ्ट कार की मांग की जा रही थी. ससुराल वालों की प्रताड़ना के कारण बेटी अर्चना को अपने घर औरंगाबाद ले गये. मायके में ही उसकी एक बेटी ने जन्म लिया. बाद में समझौता होने के बाद सितंबर 2018 में अर्चना फुसरो स्थित ससुराल पहुंची. लेकिन कुछ दिन बाद फिर से ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे. 25 जनवरी 2019 की सुबह राहुल ठाकुर का फोन आया कि आपकी बेटी और नतिनी जल गई है. सूचना मिलने के बाद वे लोग फुसरो पहुंचे तो देखा कि उनकी बेटी अर्चना मृत पड़ी है और नतीनी का इलाज बीजीएच बोकारो में चल रहा है. तब उन्होंने बेरमो थाना में मामला दर्ज कराया. उन्होंने लिखित शिकायत में कहा था कि उनकी बेटी को उसके ससुराल वालों ने घर में जला कर मार दिया और उसकी नतिनी को भी जला दिया. उसके भी बचने की भी कोई संभावना नहीं है. उक्त बयान के आधार पर बेरमो थाना में मामला दर्ज किया गया. इलाज़ के दौरान नतिनी की भी मृत्यु हो गई. आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला  स्थानांतरित होकर जिला जज द्वितीय अनिल कुमार की अदालत में पहुंचा. अदालत में उपलब्ध साक्ष्य और उभय पक्ष के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद जिला जज द्वितीय अनिल कुमार ने चारों अभियुक्तों को दहेज हत्या और हत्या के मामले में सिद्ध दोषी पाया. चारों अभियुक्तों को तेनुघाट जेल भेज दिया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू और सूचक के अधिवक्ता उमेश प्रसाद ने बहस में उनका साथ दिया. यह">https://lagatar.in/bermo-meeting-of-anganwadi-workers-regarding-the-second-convention/">यह

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