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तेनुघाट: दहेज हत्या मामले में पति, सास, ससुर व देवर को आजीवन कारावास

Tenughat : तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय अनिल कुमार ने दहेज हत्या के मामले में बेरमो थाना के घुटियाटांड करगली कॉलोनी निवासी रितेश कुमार ठाकुर, पारस ठाकुर, इंदु देवी व राहुल ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि बिहार के औरंगाबाद जिला के रिसियप थाना के सनथुआ निवासी अनिल कुमार प्रभाकर की बेटी अर्चना कुमारी उर्फ माला की शादी 19 अप्रैल 2016 को रितेश कुमार ठाकुर के साथ हुई थी. लडक़ी की शादी के बाद ससुराल वालों ने दहेज में कार की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे थे. लड़की के पिता तंग आकर अपनी बेटी को घर लेते गए. पिता ने एक बार फिर अपनी बेटी का घर बसाने के लिए दामाद और उसके परिजनों के साथ बैठक कर समझौता के बाद बेटी को ससुराल के लिए विदा किया. मगर फिर से उसकी बेटी के साथ ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे. 25 जनवरी 2019 को सुबह दामाद के भाई राहुल ठाकुर ने लड़की के पिता को फोन कर सूचना दी कि आपकी बेटी अर्चना व नतिनी जल गई है. सूचना मिलते ही फुसरो पहुंचने पर देखा कि उनकी बेटी अर्चना कुमारी मृत पड़ी है. नतीनी का इलाज बीजीएच बोकारो में चलने की जानकारी दी. तब उन्होंने बेरमो थाना में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया. इलाज के दौरान सूचक की नतिनी की भी मृत्यु हो गई. इसी मामले पर कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्य और बहस सुनने के बाद चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=637596&action=edit">यह

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