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टेरर फंडिंग मामला : महेश अग्रवाल की याचिका पर कोर्ट ने NIA से मांगा जवाब

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Ranchi: टेरर फंडिंग मामले के आरोपी महेश अग्रवाल को तीन दिन की रिमांड मांगे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर एनआईए की विशेष कोर्ट मे सुनवाई हुई.  सुनवाई के दौरान महेश अग्रवाल के अधिवक्ता ने एनआईए द्वारा रिमांड मांगे जाने पर आपत्ति जताई.  एनआईए ने ज़वाब देने के लिए अदालत से समय देने का आग्रह किया. जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 4 फ़रवरी को अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की है. महेश अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ करने के लिए अदालत में आवदेन दिया है. जिसके बाद महेश अग्रवाल ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर रिमांड मांगे जाने का विरोध किया है. इसे भी पढ़ें - DVC">https://lagatar.in/power-cut-stopped-in-7-districts-of-dvc-command-area-from-tomorrow-assurance-received-in-high-level-meeting/">DVC

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नक्सलियों और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को वित्तीय सहायता पहुंचाने का है आरोप 

बता दें कि  महेश अग्रवाल आधुनिक कम्पनी के डायरेक्टर थे और उनपर नक्सलियों और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को वित्तीय सहायता पहुंचाने का गंभीर आरोप लगा है. अपनी इस खबर के जरिये हम आपको बता रहे हैं कि एनआईए ने टेरर फंडिंग के केस में जिन सफेदपोश लोगों को आरोपी बनाया है. उनपर क्या-क्या आरोप हैं और चार्जशीट के मुताबिक कोयले के कारोबार से शुरू हुआ ये खेल नक्सलिओं और व्यापारियों के बेजोड़ सांठगाठ तक जा पहुंचा. पिछले दिनों झारखंड हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद एनआईए ने इन्हें कोलकाता से गिरफ्तार किया था. इसे भी पढ़ें - शर्मनाक">https://lagatar.in/shameful-vivek-vihar-gangrape-case-men-were-raping-women-were-provoking-nine-accused-arrested/">शर्मनाक

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