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टेरर फंडिंग मामला : प्रेम विकास उर्फ मंटू सिंह को बेल देने से हाईकोर्ट का इनकार

 
Ranchi : प्रेम विकास उर्फ मंटू सिंह की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने यह फ़ैसला सुनाया है. NIA और प्रार्थी की दलील पूरी सुनने के बाद हाईकोर्ट ने प्रेम विकास सिंह की जमानत अर्जी ठुकराते हुए उसे जमानत देने से इनकार कर दिया है.प्रेम विकास सिंह की ओर से अधिवक्ता शदाब ने अदालत में पक्ष रखा.  इसे भी पढ़ें - अडानी">https://lagatar.in/good-news-about-adani-ports-december-quarter-profit-stood-at-rs-1337-crore/">अडानी

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एनआईए की विशेष अदालत में सरेंडर किया था

बता दें कि टेरर फंडिंग केस में आरोपी प्रेम विकास उर्फ मंटू सिंह ने 19 सितंबर को एनआईए की विशेष अदालत में सरेंडर किया था. यह मामला टंडवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सीसीएल के मगध और आम्रपाली परियोजना से जुड़ा है. मंटू सिंह पर आरोप है कि प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी नक्सलियों को लेवी वसूल कर देते थे.
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