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टेरर फंडिंग : महेश अग्रवाल की जमानत पर NIA कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

Ranchi : टेरर फंडिंग मामले के आरोपी महेश अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है. रांची एनआईए की विशेष अदालत ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. टेरर फंडिंग के आरोपी महेश अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियमित जमानत के लिए जमानत याचिका दाखिल की है और अदालत से उन्हें जमानत देने की गुहार लगायी है.

वित्तीय सहायता पहुंचाने के गंभीर आरोप

बता दें कि महेश अग्रवाल आधुनिक कंपनी के डायरेक्टर थे और उन पर नक्सलियों और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को वित्तीय सहायता पहुंचाने के गंभीर आरोप लगे हैं. पिछले दिनों झारखंड हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद एनआईए ने इन्हें कोलकाता से गिरफ्तार किया था. इसे भी पढ़ें – झारखंड">https://lagatar.in/jharkhand-rera-canceled-the-application-of-10-more-new-projects/">झारखंड

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