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बाटला हाउस एनकाउंटर केस में आतंकी आरिज खान को फांसी, दिल्ली के साकेत कोर्ट ने सुनाया फैसला

New Delhi: बटला हाउस एनकाउंटर मामले में सजा का ऐलान हो चुका है. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई है. आरिज खान की सजा पर सोमवार की सुबह बस हुई और शाम को सजा का ऐलान कर दिया गया.

11 लाख रुपये का जुर्माना

साकेत कोर्ट ने फांसी की सजा के आलावा 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जानकारी के मुताबिक जुर्माने के 11 लाख रुपयों में से 10 लाख रुपये बाटला हाउस एनकाउंटर में शहीद हुए दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के परिवार को दिए जाएंगे. इसे भी पढ़ें- SC">https://lagatar.in/sc-asked-important-questions-if-nota-is-more-should-election-be-canceled/37860/">SC

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2008 में हुआ था बाटला हाउस एनकाउंटर

अदालत ने आरिज खान को आर्म्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 के तहत दोषी करार दिया है. 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद से ही आरिज फरार था. 2018 में नेपाल से उसे गिरफ्तार किया गया.      

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