Ranchi : 15 हज़ार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में एसीबी द्वारा गिरफ्तार की गयी खूंटी महिला थाना की प्रभारी मीरा सिंह को एसीबी के विशेष न्यायालय से बड़ा झटका लगा है. एसीबी के विशेष कोर्ट ने मीरा सिंह को जमानत देने से इनकार करते हुए उनके द्वारा दायर बेल पिटीशन खारिज कर दी है. बता दें कि मीरा सिंह की जमानत याचिका पर रांची एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों को पूरी तरह सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका रद्द कर दी..यह जानकारी एसीबी के विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार गुप्ता ने दी.
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महिला थाना प्रभारी ने 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी
बता दें कि 25 फरवरी को खूंटी में महिला पुलिस अधिकारी घूस लेते पकड़ी गयी थी. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने उसे 15 हजार रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार किया था. आरोप के मुताबिक दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को बचाने के लिए महिला थाना प्रभारी ने 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसकी पहली किश्त 15 हजार की मांग की थी.
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महिला थाना प्रभारी मीरा सिंह ने धमकाया था
शिकायतकर्ता खूंटी के बेलवादाग के बगडू की रहने वाली पारिवादिनी नागी होरो ने बताया कि 12 फरवरी को खूंटी की महिला थाना प्रभारी मीरा सिंह ने उसे थाना बुलाया था. कहा कि आपका बेटा संजी होरो कहां रहता है. इस पर पारिवादिनी ने कहा कि वे सेना में है और पटना में पोस्टेड है. इस पर मीरा ने कहा कि तुम्हारे बेटे संजी होरो पर खूंटी के महिला थाने में एक लड़की ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है.
मीरा सिंह ने कहा कि तुम्हारा बेटा फंस जाएगा. उसकी नौकरी चली जाएगी और वह जेल चला जाएगा. उसे बचाना चाहती हो तो 50 हजार रुपया देना होगा. महिला द्वारा इनकार करने पर थाना प्रभारी ने कहा कि अभी 15 हजार रुपये दो. धमकी देते हुए कहा कि पैसा नहीं दोगी तो तुम्हारे बेटे को जेल भेज देंगे. मामले के सत्यापन में बात सच निकली, इसके बाद जाल बिछाकर मीरा को रिश्वत लेते पकड़ा गया.
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