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वकील मनोज झा की हत्या के आरोपियों को हाईकोर्ट से नहीं मिली बेल

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Ranchi :  झारखंड हाईकोर्ट ने रांची सिविल कोर्ट के वकील मनोज झा की हत्या के आरोपियों को बेल नहीं दी. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुभाष चांद के कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज करते हुए बेल देने से इनकार कर दिया. सूचक की ओर से बहस करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के वकील हेमंत शिकरवार ने अदालत को बताया कि मनोज झा पेशे से वकील थे. उनकी हत्या इसलिए की गई, क्योंकि वो अपने क्लाइंट का केस लड़ रहे थे और उन्हें केस छोड़ने के लिए कहा जा रहा था. जमानत अर्जी पर बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने रिजवान अंसारी और संजीत मांझी की अर्जी को खारिज कर दिया. बेल पीटिशन दायर करने वालों की ओर से अधिवक्ता हैदर अली और संजय ठाकुर ने पक्ष रखा.

मनोज झा की तमाड़ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी

बता दें कि पिछले वर्ष रांची सिविल कोर्ट के वकील मनोज झा की तमाड़ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड में कई लोगों को आरोपी बनाया गया है, जो फ़िलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. इसे भी पढ़ें- विपक्षी">https://lagatar.in/opposition-to-the-use-of-cbi-ed-against-opposition-leaders-sonia-gandhi-descends-on-the-well-in-lok-sabha/">विपक्षी

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