चार करोड़ गबन करने के दोषी को झारखंड हाईकोर्ट से बेल
Vinit Abha Upadhyay Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने चार करोड़ का गबन करने वाले बिपिन कुमार उर्फ अनमोल राम को जमानत दे दी है. रांची सिविल कोर्ट ने 10 अप्रैल 2023 को बिपिन को दोषी करार देते हुए सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी थी. साथ ही ट्रायल कोर्ट ने बिपिन पर एक करोड़ का जुर्माना भी लगाया था. सिविल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दोषी ने हाईकोर्ट में अपील याचिका दाखिल की थी. जिस पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की कोर्ट में सुनवाई हुई. बिपिन की ओर से अधिवक्ता राहुल पांडेय ने बहस की.
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