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चार करोड़ गबन करने के दोषी को झारखंड हाईकोर्ट से बेल

 
Vinit Abha Upadhyay Ranchi :   झारखंड हाईकोर्ट ने चार करोड़ का गबन करने वाले बिपिन कुमार उर्फ अनमोल राम को जमानत दे दी है. रांची सिविल कोर्ट ने 10 अप्रैल 2023 को बिपिन को दोषी करार देते हुए सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी थी. साथ ही ट्रायल कोर्ट ने बिपिन पर एक करोड़ का जुर्माना भी लगाया था. सिविल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दोषी ने हाईकोर्ट में अपील याचिका दाखिल की थी. जिस पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की कोर्ट में सुनवाई हुई. बिपिन की ओर से अधिवक्ता राहुल पांडेय ने बहस की.

एसआइएस कर्मियों के कर्मियों ने एटीएम में नहीं डाला था पैसा 

दरअसल एसबीआई और यूबीआई की 20 अलग-अलग एटीएम में साल 2019 में एसआइएस कर्मियों को 4.07 करोड़ डालने का जिम्मा मिला था. लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों ने नौ से 15 दिसंबर के बीच चार करोड़ से अधिक राशि गबन कर ली. पैसे गबन करने के बाद एजेंसी के सुरक्षाकर्मी फरार हो गये. इसके बाद एटीएमों में डाली जाने वाली कैश का ऑडिट एसआइएस के अधिकारियों ने किया. ऑडिट में पता चला कि बैंक की ओर से दी गयी पूरी राशि एटीएम में डाला ही नहीं गयी. इसके बाद सिक्योरिटी एजेंसी एसआइएस के कैश मेनेजमेंट के सहायक प्रबंधक कंचन ओझा ने सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसका केस नंबर 578/2019 है. इसके बाद पुलिस ने रांची और बिहार समेत अन्य राज्यों में छापेमारी कर 2 करोड़ 57 लाख कैश बरामद किये थे.
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