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कोडरमा: नाबालिग को भगा ले जाने के दोषी को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा

 
Koderma: नाबालिग लड़की को भगाने के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को दोषी आशीष कुमार उर्फ आशीष कुमार दास (20) को 363 आईपीसी के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह मामला वर्ष 2023 का है. लड़की के मां के आवेदन पर नवलशाही थाना कांड संख्या 211/ 23 दर्ज किया गया था. अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने किया. इस दौरान सभी 7 गवाहों का परीक्षण कराया गया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता उदय शंकर प्रसाद ने दलीलें पेश की. अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयो का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया. इसे भी पढ़ें - Jamshedpur">https://lagatar.in/jamshedpur-a-young-man-who-was-molesting-a-student-of-workers-college-was-beaten-up/">Jamshedpur

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