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ईडी ने बिक्री पर आपत्ति जताई
जान लें कि 8 दिसंबर, 2021 को बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एक फाइलिंग में कोर्ट द्वारा नियुक्त अधिकारी ने अदालत से प्रवर्तन निदेशालय को एबीजी सीमेंट के सूरत स्थित सीमेंट संयंत्र को बेचने की अनुमति देने का निर्देश देने के लिए कहा था, जिसे एजेंसी ने जनवरी 2021 में अटैच किया था. फाइलिंग के समय एजेंसी ने कहा कि उसे एक खरीदार मिला है जो इस संयंत्र के लिए 450 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए तैयार था, लेकिन ईडी ने बिक्री पर आपत्ति जताई क्योंकि कुर्क की गयी संपत्ति का मूल्य 952 करोड़ रुपये था. ईडी ने 22 दिसंबर, 2021 को हाईकोर्ट से इतनी कम कीमत पर बिक्री की अनुमति नहीं देने को कहा था. इसे भी पढ़ें : IOC">https://lagatar.in/ioc-session-2023-in-india-india-to-host-olympic-committee-session-pm-modi-expressed-happiness/">IOCSession 2023 In India: ओलंपिक समिति सेशन की मेजबानी भारत को, PM मोदी ने खुशी जतायी
3,000 करोड़ रुपये में उसी संपत्ति के लिए एक और खरीदार मिला
एक महीने बाद जनवरी 2021 में एजेंसी ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि उसे 3,000 करोड़ रुपये में उसी संपत्ति के लिए एक और खरीदार मिला है, जो एजेंसी के शुरुआती प्रस्ताव से छह गुना अधिक था और अदालत ने उच्च न्यायालय के माध्यम से संपत्ति बेचने के लिए ईडी की अनुमति मांगी थी. जबकि ईडी ने उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि यदि वे एफडीआर वाले ब्याज में ईडी के पक्ष में कुर्की का मूल्य (952 करोड़ रुपये) अलग रख सकते हैं तो वह बिक्री में बाधा नहीं डालेगा.हालांकि ईडी कोर्ट द्वारा नियुक्त अधिकारी के साथ मिलकर संपत्ति में अचानक हुई वृद्धि की जांच कर सकता है. इसे भी पढ़ें : वोट">https://lagatar.in/if-you-dont-vote-than-yogi-has-ordered-bulldozers-fir-against-bjp-mla-t-raja-in-hyderabad-for-his-statement/">वोटनहीं दोगे, तो योगी ने बुलडोजर मंगवा लिये हैं…वाले बयान पर भाजपा विधायक टी राजा के खिलाफ हैदराबाद में FIR

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