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बिना अनुमति चल रहा था बैन्क्वेट हॉल, नगर निगम ने सील करने का आदेश दिया

 Ranchi :  नगर निगम ने रांची के एदलहातू इलाके में चल रहे आनंद मंगलम बैन्क्वेट हॉल को सील करने का आदेश जारी कर दिया है. इस बैन्क्वेट हॉल को कई बार नोटिस दिया गया था, इसके बावजूद इसके संचालन की अनुमति नगर निगम से नहीं ली गयी थी. इस कारण अब इसे पूरी तरह बंद करने की कार्रवाई की जा रही है,

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नगर निगम की टीम ने आज मौके पर पहुंचकर बैन्क्वेट हॉल को बंद करने का नोटिस चस्पां किया. इससे पहले  18 मार्च, 9 अप्रैल और 13 मई को हॉल संचालकों को जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया था, लेकिन तय समय में कागजात जमा नहीं कराये गये.

 

नगर निगम के नियम के अनुसार, कोई भी बैन्क्वेट हॉल, धर्मशाला या लॉज नगर निगम से इजाजत लिये बिना संचालित नहीं किये जा सकते.  झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 और धर्मशाला/हॉल नियमावली 2013 का उल्लंघन करने पर  सख्त कार्रवाई की जाती है.

 

अपर प्रशासक संजय कुमार ने कहा कि शहर में चल रहे सभी ऐसे प्रतिष्ठानों की जांच की जायेगी और जो नियमानुसार नहीं चल रहे होंगे, उन्हें बंद कर दिया जायेगा.

 

 बस स्टैंड में अवैध दुकानों पर नगर निगम का शिकंजा, 60,000 जुर्माना

 

खादगड़ा स्थित बिरसा मुंडा बस स्टैंड में अवैध रूप से लगाई गयी दुकानों और ठेलों को लेकर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की है. स्टैंड की देखरेख करने वाली शानिया इरफान पर 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है,

 

निगम की जांच टीम ने 1 जुलाई 2025 को स्टैंड का निरीक्षण किया और पाया कि बड़ी संख्या में बिना अनुमति के ठेला-खोमचा और दुकानें चलाई जा रही थीं, जो आवंटन की शर्तों के खिलाफ है. नियमों के अनुसार किसी भी अवैध वेंडर के लिए ₹2,000 प्रतिदिन का जुर्माना तय है.

 

30 दिनों तक नियम तोड़े जाने पर कुल जुर्माना ₹60,000 बैठा, जिसे अब शानिया इरफान को 3 दिनों के भीतर नगर निगम कार्यालय में जमा करना होगा. ऐसा न करने पर उनकी जमा की गयी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जब्त कर ली जायेगी.

 

नगर निगम ने चेतावनी दी है कि भविष्य में अगर फिर से अवैध दुकानें पायी गयी,  तो न सिर्फ जुर्माना वसूला जायेगा, बल्कि स्टैंड का आवंटन भी रद्द कर दिया जायेगा.

 

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