मैदा, सामोलिना पर भी पड़ेगा असर
डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि गेहूं के एक्सपोर्ट पर बनाई गई इंटर-मिनिस्ट्रियल कमिटी की मंजूरी के बाद ही आटा एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाएगी. डीजीएफटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक नई गाइडलाइंस आटा, मैदा, सामोलिना (रावा/सिरगी) होलमील आटा, रीजलटेंट आटा पर भी लागू होगा. डीजीएफसी के मुताबिक गेहूं के आटा की क्वालिटी को लेकर अलग से नियम जारी किए जायेंगे.गेहूं के निर्यात पर पहले ही लग चुका है बैन
इससे पहले भारत सरकार ने गेहूं के उत्पादन में गिरावट और घरेलू बाजार में कीमतें बढ़ने के बाद देश में खाद्य सुरक्षा स्थिति का प्रबंधन करने के लिए गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया था. रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद गेहूं के दाम में आग लग गई थी. घरेलू बाजार में गेहूं के बढ़ते दाम पर नियत्रंण लगाने के लिए भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया था. इसे भी पढ़ें- रांची:">https://lagatar.in/ranchi-hotel-ashokas-employee-subodhkant-sahay-stopped-for-committing-self-immolation/">रांची:आत्मदाह करने पर उतारू होटल अशोका के कर्मचारी, सुबोधकांत सहाय ने रोका [wpse_comments_template]

Leave a Comment