इसे भी देखें...
इसे भी पढ़ें- झामुमो">https://lagatar.in/jmm-minority-cell-celebrates-world-minority-rights-day-as-resolution-day/10802/">झामुमोअल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस को संकल्प दिवस के रुप में मनाया
दो बार निगम ने बिल्डर को थमाया है नोटिस
ड्रीम हाईट्स के लक्की बिल्डकॉन का ड्रीम टावर 1.47 एकड़ में बना है,जिसमें 166 फ्लैट का निर्माण कार्य चल रहा है. गैरमजरूआ जमीन को ही बिल्डर ने एप्रोच रोड के रूप में इस्तेमाल किया और निगम को भ्रमा कर नक्शा पास भी करवा लिया. नक्शा का केस नंबर BP/W36/0821/18 है. टाउन प्लानर ने नक्शे पर सवाल उठाते हुए दो बार निगम ने बिल्डर को नोटिस थमाया है. जिसके बारे में लक्की बिल्डकॉन का कहना है कि उन्होंने निगम को अपना जवाब भेज दिया है.निगम के सुर्खियों में रहने वाले टाउन प्लानर ने इसका नक्शा पास किया था, जबकि एप्रोच रोड के जमीन का कोई कागजात ही जमा नहीं किये गये थे.alt="" width="600" height="400" /> इसे भी पढ़ें- ओरमांझी:">https://lagatar.in/ormanjhi-hundreds-of-women-of-the-village-are-making-a-living-by-making-bamboo-baskets/10804/">ओरमांझी:
गांव के सैकड़ों महिलाएं बांस की टोकरी बनाकर कर रही है गुजारा
NGT में भी चल रहा मामला
ड्रीम टावर को लेकर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् में भी मामला चल रहा. कुछ माह पूर्व NGT ने राज्य के 50 से अधिक भवनों के निर्माण पर रोक लगाते हुए उनपर दंड निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसने बिना पर्यावरण स्वीकृति के निर्माण किये थे. राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् ने भी सभी बिल्डरों को नोटिस किया है. इसे भी पढ़ें- सर्दियों">https://lagatar.in/troubled-by-joint-pain-in-winter-your-diet-can-be-the-solution/10818/">सर्दियोंमें जोड़ों के दर्द से हैं परेशान? आपका आहार बन सकता है निदान
Leave a Comment