Ranchi : गुमला मंडल कारा में बंद हत्या के विचाराधीन कैदी तुलसी उरांव की मौत 14 अप्रैल 2019 हो गयी थी. मौत के पांच साल बाद तुलसी उरांव के परिजनों को मुआवजा मिलेगा. मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने मुआवजा की राशि स्वीकृत कर दी है. तुलसी उरांव की पत्नी बिरसमुनी कुमारी को पांच लाख का मुआवजा दिया जायेगा.
हत्या के विचाराधीन कैदी की मौत के पांच साल बाद परिजनों को मिलेगा मुआवजा, राशि स्वीकृत
Last Updated: Aug 01, 2024 12:00 AM (IST)