Search

गैरमजरूआ खास जमीन रजिस्ट्री पर HC के फैसले को SC में चुनौती दे सकती है सरकार

  • हाईकोर्ट ने गैरमजरूआ खास भूमि की रजिस्ट्री पर रोक हटाने का दिया है आदेश 
  • हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती सरकार
Vinit Abha Upadhyay Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट द्वारा गैरमजरूआ खास जमीन की रजिस्ट्री से रोक हटाने के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है. सूत्रों के अनुसार, सरकार इस मामले में कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है. भी विकल्पों पर विचार करने और कानूनी जानकारों से राय मशवरा करने के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दे सकती है. 1 मई को हाईकोर्ट रजिस्ट्री से रोक हटाने का दिया आदेश गौरतलब है कि 1 मई को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्य में गैरमजरुआ खास जमीन की रजिस्ट्री से रोक हटाने का आदेश दिया. हाइकोर्ट ने अपने आदेश में राजस्व निबंधन व भूमि सुधार विभाग की उस अधिसूचना को निरस्त (रद्द) कर दिया, जिसके तहत गैरमजरूआ खास जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाई गयी थी. कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की रोक निबंधन अधिनियम 1908 की धारा 22(क) के तहत लोकनीति के विपरीत है. इसे भी पढ़ें : J&k">https://lagatar.in/jk-search-operation-launched-in-rajouri-on-information-of-suspicious-activity/">J&k

: राजौरी में संदिग्ध गतिविधि की सूचना पर तलाशी अभियान शुरू
2015 में सरकार ने रजिस्ट्री में लगायी थी रोक बता दें कि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से 26 अगस्त 2015 को अधिसूचना जारी की गयी थी, जिसमें कहा गया था कि हस्तांतरण विलेख का निबंधन, निबंधन अधिनियम 1908 की धारा 22 `क` के अधीन लोकनीति के विरुद्ध है. इसलिए गैरमजरूआ खास जमीन, केसरे हिंद भूमि, गैरमजरूआ आम भूमि, वन भूमि, जंगल व अन्य सरकारी अधिग्रहित जमीन की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री पर रोक लगाई जाती है. इसके बाद राज्यभर में ऐसी जमीन की रजिस्ट्री बंद कर दी गयी थी. इस आदेश के खिलाफ वर्ष 2018 में  छोटानागपुर डाइसिस ट्रस्ट एसोसिएशन और अन्य कई लोगों ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी. इसे भी पढ़ें : विदेश">https://lagatar.in/foreign-policy-failed-if-it-was-strong-there-would-have-been-no-need-to-send-a-delegation-jairam-ramesh/">विदेश

नीति फेल, मजबूत होती तो डेलिगेशन भेजने की जरुरत नहीं पड़ती- जयराम रमेश
रैयतों को हो रही थी परेशानी विभाग के आदेश के बाद  राज्य भर के कई वैसे रैयत परेशान थे, जिनकी जमीन गैरमजरुआ खास खाते की थी. उन्हें जमीन का उपयोग या हस्तांतरण करने में कई कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा था. फिलहाल गैर मजरुआ खास भूमि की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री के लिए लंबी प्रशासनिक प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है. लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब गैरमजरुआ खास खाते की रजिस्ट्री करवाने में थोड़ी सहूलियत होगी. इसे भी पढ़ें : एक्ट्रेस">https://lagatar.in/actress-shivangi-joshi-celebrated-her-27th-birthday-with-family-shared-pictures/">एक्ट्रेस

शिवांगी जोशी ने परिवार संग मनाया अपना 27वां जन्मदिन,शेयर की तस्वीरें
Follow us on WhatsApp