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सरकार ने डीजल के निर्यात पर 14, ATF पर 12.5 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, घरेलू बाजार पर असर नहीं

NewDelhi : डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर केंद्र सरकार ने अहम निर्णय लिया है. सरकर ने 16 जून 2026 से पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है.

 

डीजल के निर्यात पर अब 14 रुपये प्रति लीटर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) लगेगी. जबकि ATF के निर्यात पर 12.5 रुपये प्रति लीटर SAED देनी होगी. हालांकि पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी मों कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसका रेट पूर्ववत 1.5 रुपये प्रति लीटर बना रहेगा.

 

जान लें कि केंद्र सरकार ने सबसे पहले निर्यात शुल्क 27 मार्च 2026 को लागू किया था. पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में इजाफा हुआ था और कीमतें भी बढ़ी थीं.

 

ऐसे माहौल में रिफाइनरियों के लिए घरेलू बाजार की बजाय निर्यात करना ज्यादा फायदेमंद था. जानकारी के अनुसार सरकार ने स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी इसलिए बढ़ाई है कि रिफाइनरी कंपनियां निर्यात को प्राथमिकता न दें, ताकि देश में पेट्रोल, डीजल और ATF की कमी न हो.

 

अहम खबर यह है कि SAED सिर्फ निर्यात पर लागू होगा. घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसका मतलब पेट्रोल पंप पर मिलने वाले फ्यूल की कीमत पर इसका कोई  प्रभाव नहीं पड़ेगा.

 


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