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सरकार ने विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन बढ़ायी, अब टैक्सपेयर्स 30 जून तक जमा कर सकते हैं टैक्स

LagatarDesk :  सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है. डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन को सरकार ने 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है. इससे पहले विवाद से विश्वास स्कीम के तहत बिना ब्याज के टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2021 थी. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT)  ने स्टेटमेंट जारी करके इसकी सूचना दी. स्टेटमेंट में लिखा था कि Direct Tax Vivad se Vishwas Act, 2020 की डेडलाइन को 30 जून तक बढ़ाया गया है.

17 मार्च 2020 को लागू हुआ था विवाद से विश्वास एक्ट

विवाद से विश्वास एक्ट, 2020 को 17 मार्च 2020 को लागू किया गया था. अब टैक्सपेयर्स बिना फाइन के पुराना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. अगर आपका भी कोई पुराना टैक्स बकाया है तो 30 जून से पहले जमा कर लें. क्योंकि इसके बाद आपको फाइन देना पड़ेगा.

फरवरी 2020 के बजट में हुई थी इसकी घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना की घोषणा फरवरी 2020 के बजट में की थी. इसका मकसद विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों के निपटान के लिए संबंधित करदाताओं को विकल्प उपलब्ध कराना है. इस योजना के तहत 9.32 लाख करोड़ रुपये के 4.83 लाख प्रत्यक्ष कर मामलों के निपटान का लक्ष्य है.

क्या है विवाद से विश्वास योजना 2020 

विवाद से विश्वास योजना 2020 के तहत प्रत्यक्ष कर के विवादित टैक्स मामलों को निपटाने की व्यवस्था की गयी. इसमें टैक्सपेयर्स को सिर्फ विवादित करों की राशि का भुगतान ही करना होगा. उन्हें  टैक्स पर लगे ब्याज  और दंड  में पूरी छूट दी जायेगी. इस  स्कीम के जरिये टैक्सपेयर्स को मुकदमें से राहत मिलेगी. इस योजना  जरिये करदाता और सरकार के बीच भरोसा बढ़ाने में मदद मिलेगी.

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