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सरकार ने बरकरार रखा मुखियाओं का अधिकार, कार्यकारी समिति का बनाया अध्यक्ष

Ranchi: झारखंड में पंचायत प्रतिनिधियों की अवधि पूरी हो चुकी है. ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत राज्य संस्थाएं विघटित हो चुके हैं. कोरोना के कारण समय पर पंचायत चुनाव नहीं हो सके, इसे देखते हुए सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था की है. सरकार ने ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद के कार्य संचालन के लिए कार्यकारी समिति के गठन का फैसला किया है. ग्राम पंचायत के लिए गठित कार्यकारिणी समिति के लिए विघटित पंचायत के मुखिया को अध्यक्ष बनाया गया है. इसी तरह पंचायच समिति के कार्यों का संचालन विघटित पंचायत समिति के प्रमुख करेंगे. जिला परिषद के विघटन के बाद परिषद के कार्यों के संचालन के लिए गठित कार्यकारी समिति का अध्यक्ष संबंधित विघटित जिला परिषद के अध्यक्ष होंगे. कार्यकारी समितियों का गठन संबंधित जिला के डीसी करेंगे. इसे भी पढ़ें- पलामू">https://lagatar.in/palamu-city-panchayat-president-once-again-embroiled-in-controversies-after-fake-withdrawal-of-81-lakhs/14459/">पलामू

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समिति में जिला पंचायती राज पदाधिकारी संबंधित प्रखंड क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी और सीओ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में रहेंगे. ये अधिकारी कार्यकारी समिति की बैठकों में शामिल होंगे, लेकिन इन्हें मतदान का अधिकार नहीं रहेगा. पंचायत समिति की तरफ से किए जाने वाले वित्तीय कार्यों और योजनाओं में किसी प्रकार की गड़बड़ी को रोकना और विभाग के संज्ञान में लाना इन्हीं पदाधिकारियों की जवाबदेही होगी. ग्राम पंचायत की कार्यकारी समिति अध्यक्षः विघटित पंचायत के मुखिया सदस्यः विघटित पंचायत के सभी निर्वाचित वार्ड सदस्य सदस्यः प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सदस्यः प्रखंड समन्वयक (झारखंड पंचायत राज स्वशासन परिषद) सदस्यः अंचल निरीक्षक सदस्यः प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा नामित ग्राम पंचायत क्षेत्र का निवासी और राज्य, केंद्र, सेना, रेल और सार्वजनिक उपक्रम से (ग्रेड थ्री से नीचे नहीं) से रिटायर्ड कोई एक व्यक्ति. अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के विघटन के बाद ग्राम पंचायत के कार्यों के संचालन के लिए जो कार्यकारी समिति गठित की जाएगी उसमें ये होंगे शामिल अध्यक्षः विघटित पंचायत के मुखिया सदस्यः विघटित पंचायत के सभी निर्वाचित वार्ड सदस्य सदस्यः प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी सदस्यः प्रखंड समन्वयक (झारखंड पंचायत राज स्वशासन परिषद) सदस्यः अंचल निरीक्षक सदस्यः ग्राम पंचायत के अंतर्गत सभी पारंपरिक प्रधान (चाहे उन्हें किसी भी नाम से जाना जाता हो) कार्यकारी समिति अध्यक्ष का पदनाम मुखिया की जगह प्रधान कार्यकारी समिति ग्राम पंचायत रहेगा. प्रधान कार्यकारी समिति के वो सभी कार्य निष्पादित करेगा जो एक एक निर्वाचित मुखिया करता है. पंचायत समिति कार्यकारी समिति अध्यक्षः विघटित पंचायत समिति के प्रमुख सदस्यः एसडीएम सदस्यः सीओ जिला परिषद कार्यकारी समिति अध्यक्षः विघटित जिला परिषद के अध्यक्ष सदस्यः कार्यपालक पदादिकारी जिला परिषद सदस्यः डीआरडीए निदेशक सदस्यः परियोजना निदेशक (उनके अभाव में जिला कल्याण पदाधिकारी)  

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