Ranchi : फोरेंसिक साइंस लेबोरेट्री (FSL) के निदेशक, सहायक निदेशक और वरीय वैज्ञानिक की नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट ने जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए जेपीएससी से पूछा है कि इन पदों पर नियुक्ति नहीं किए जाने का कारण क्या है और इस मामले में अभी तक जवाब क्यों नहीं दाखिल किया जा सका है.
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोंन मुखोपाध्याय और जस्टिस प्रदीप कुमा श्रीवास्तव की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ अक्टूबर की तारीख निर्धारित करते हुए जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
दरअसल हरि महतो उर्फ रोहित महतो की आपराधिक अपील याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री से रिपोर्ट आने में देर हो रही है. अदालत को बताया गया कि फिलहाल निदेशक कामचलाऊ व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं.
निदेशक की नियमित नियुक्ति नहीं की गयी है. न ही सहायक निदेशक हैं न ही वरीय वैज्ञानिक ही. इसके अलावा कई अन्य पद रिक्त हैं. इस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए झारखंड लोक सेवा आयोग को प्रतिवादी बनाते हुए उन्हें फॉरेंसिक साइंस लेबोरेट्री में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर प्रगति रिपोर्ट दायर करने को कहा था.
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