Ranchi : झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य में साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदम की जानकारी मांगी है. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अदालत ने आरबीआइ से झारखंड में साइबर क्राइम की रोकथाम के उपायों की जानकारी मांगी है. अदालत ने तीन अगस्त तक आरबीआइ को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है.
इसमें ट्राई नहीं, बल्कि आरबीआइ की भूमिका
सुनवाई के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मौखिक रूप से कहा गया कि इस मामले में ट्राई नहीं, बल्कि आरबीआइ की भूमिका है. अदालत ने उन्हें शपथ पत्र दाखिल को कहा है. प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार ने कोर्ट को बताया था कि झारखंड के देवघर, जामताड़ा और साहिबगंज में साइबर अपराधी सक्रिय हैं. बड़े पैमाने पर झारखंड से साइबर क्राइम की घटना को अंजाम दिया जाता है. साइबर अपराधी झारखंड सहित देश के अन्य राज्यों में साइबर ठगी की घटना को अंजाम देते हैं. पुलिस का साइबर सेल है, लेकिन यह खास एक्टिव नहीं है. ऐसे में साइबर अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है. इन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है.
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