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हाइकोर्ट ने पूछा- कैदियों की रिहाई का प्रस्ताव भेजने पर क्या निर्णय हुआ

 
Ranchi: हजारीबाग जेल के 38 कैदियों के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय देने का आग्रह किया गया. जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान  चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने सरकार से यह बताने को कहा है कि इन कैदियों की रिहाई का प्रस्ताव सजा पुनरीक्षण बोर्ड में भेजने पर क्या निर्णय लिया गया है. इसे पढ़ें- धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-ddc-gave-guidelines-to-the-concerned-personnel-regarding-the-work-related-to-voter-list/">धनबाद

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दरअसल, हजारीबाग जेल के 38 कैदियों ने चीफ जस्टिस को पत्र लिख कर कहा है कि वह लंबे समय से जेल में है, जेल में उनका आचरण भी अच्छा रहा है,सरकार उन्हें समय पूर्व रिहा करने पर विचार करे और उनके मामले को सजा पुनरीक्षण बोर्ड में रखे. कैदियों द्वारा भेजे गए इस पत्र को जनहित याचिका में तब्दील कर हाइकोर्ट सुनवाई कर रहा है. इसे भी पढ़ें-राज्यपाल">https://lagatar.in/demand-for-intervention-from-the-governor-in-the-formation-of-the-minorities-commission/">राज्यपाल

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