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हाईकोर्ट ने पूछा, JHARERA में चेयरमैन व अन्य पद कब तक भरे जायेंगे

Ranchi :  झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (JHARERA) में चेयरमैन, एडज्यूकेटिंग ऑफिसर और अन्य रिक्त कब तक भरे जायेंगे.  अदालत ने सरकार को उक्त पदों पर नियुक्ति की समय सीमा बताने का निर्देश दिया है. दरअसल शशि सागर वर्मा ने जनहित याचिका दायर कर झारेरा में लंबे समय से रिक्त पदों को तुरंत भरने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि न्याय निर्णायक अधिकारी का पद नवंबर 2022 से खाली पड़ा है. वहीं जनवरी 2021 से झारेरा में कोई नियमित अध्यक्ष नहीं है. फिलहाल प्राधिकरण कार्यवाहक अध्यक्ष चला रहाे हैं. आरटीआई के मुताबिक, झारेरा के समक्ष 67 मामले लंबित हैं. झारखंड रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम, 2017 (19) के अनुसार, जब भी प्राधिकरण के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य की सीट खाली हो या उत्पन्न होने की संभावना हो, तो राज्य सरकार रिक्तियों को लेकर चयन समिति से चर्चा कर सकती है. रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 21 के तहत राज्य सरकार के पास यह अधिकार है. इसमें यह भी कहा गया है कि नियुक्ति शीघ्र की जानी चाहिए. अब इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में 17 जून को होगी.

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