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हाइकोर्ट ने पूछा- जो MP-MLA बरी हुए उनके खिलाफ अपील हुई या नहीं

Ranchi : झारखंड में सांसद और विधायकों के आपराधिक मामलों में बरी होने के बाद सरकार की ओर से ऊपरी अदालतों में अपील की गयी है या नहीं, इसकी जानकारी हाइकोर्ट ने सरकार से मांगी है. बुधवार को स्वत: संज्ञान ले मामले की सुनवाई करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत ने इसकी जानकारी मांगी है. अदालत ने अभियोजन निदेशक को शपथपत्र के माध्यम से इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया. इस मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी. दरअसल कुछ वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाइकोर्ट को राजनेताओं के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए दिशा-निर्देश दिये थे. सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के आलोक में झारखंड हाइकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. जिसे जनहित याचिका में तब्दील कर सुनवाई की जा रही है. इसे भी पढ़ें : BREAKING">https://lagatar.in/breaking-ed-recovered-cash-from-sanjeev-lals-chamber-in-the-office-of-rural-development-department/">BREAKING

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