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हाईकोर्ट ने सीनियर IPS प्रिया दुबे के पति संतोष के प्री मिच्योर रिटायरमेंट का आदेश किया रद्द

 
Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट से वरीय आईपीएस अधिकारी प्रिया दुबे के पति और धनबाद के तत्कालीन आरपीएफ सीनियर कमांडेंट संतोष कुमार दुबे को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने विभागीय कार्यवाही पर रोक के आदेश के बाद भी संतोष कुमार दुबे को प्रीमेच्योर रिटायरमेंट देने के आदेश को रद्द कर दिया है. साथ ही अदालत ने रेलवे बोर्ड को उनकी अविलंब जॉइनिंग करवाने को कहा है. मंगलवार को हाईकोर्ट के यह आदेश दिया है. संतोष दुबे फिलहाल लखनऊ में आरपीएफ के डीआईजी के पद पर पदस्थापित हैं.

CBI ने संतोष दुबे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला किया था दर्ज 

दरअसल  CBI ने 10 जुलाई 2013 को दानापुर में संतोष कुमार दुबे के खिलाफ 1.48 करोड रूपये की आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था. CBI के मुताबिक, संतोष कुमार दुबे ने वर्ष 1998 से लेकर वर्ष 2013 के दौरान झारखंड के अलग-अलग जिलों में पोस्टिंग के दौरान यह धन अर्जित किया है. CBI की कार्रवाई के बाद आरपीएफ नई दिल्ली ने संतोष कुमार दुबे के खिलाफ विभागीय कार्यवाही का आदेश दिया था. [wpse_comments_template]
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