Ranchi: पहली नजर के सबूतों के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को इसीआइआर दर्ज करने का आदेश हाइकोर्ट नहीं दे सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाइकोर्ट द्वारा कोऑपरेटिव घोटाले में ECIR दर्ज करने के दिये गये आदेश के रद्द कर दिया है. न्यायालय ने यह आदेश पी माधवन पिल्लई बनाम राजेंद्रन के मामले में सुनवाइ के बाद दिया. हाइकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के बाद इडी को इसीआइआर दर्ज करने का आदेश दिया था.
हाइकोर्ट ने कोऑपरिटव की 24 करोड़ रुपये की राशि हड़ने के मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान इसीआइआर दर्ज करने का आदेश दिया था. हाइकोर्ट ने याचिका की सुनवाई के दौरान यह पाया था कि मामले में थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांच की जा रही थी. हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी थी. सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश अभय एस ओका और न्यायाधीश उज्जल भुयन की पीठ ने दिया.
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