Ranchi : हाईकोर्ट की डबल बेंच ने स्नातक स्तरीय शिक्षक परीक्षा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण योग्यता रद्द करने के आदेश को चुनौती देने वाली दस अलग-अलग अपील याचिकाएं खारिज कर दी है. पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. वहीं शुक्रवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता और JSSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पीपरवाल एवं प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा.
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण कई अभ्यर्थियों की योग्यता की गयी थी रद्द
दरअसल JSSC ने वर्ष 2016 में स्नातक स्तरीय शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन संख्या 21/2016 निकली थी. जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण कई अभ्यर्थियों की योग्यता रद्द कर दी गयी थी. इसके बाद अभ्यर्थियों ने पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में याचिका दाखिल की थी. लेकिन वहां उन्हें राहत नहीं मिली. इसके बाद निर्मल पाहन और अल्का कुमारी और अन्य की ओर से सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच में अपील के माध्यम से चुनौती दी गयी थी.