Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में जल स्रोतों और नदियों को अतिक्रमण मुक्त करने और बड़ा तालाब को साफ-सुथरा रखने से संबंधित याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई की.
सुनवाई के दौरान अदालत ने कांके डैम, धुर्वा डैम और गेतलसूद डैम जैसे जलाशयों पर अतिक्रमण हटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर असंतुष्टि जताते हुए मौखिक रूप से कहा कि अतिक्रमण हटाने में 'पिक एंड चूज' का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. जलाशयों का अतिक्रमण करने वाले सभी लोगों को चिन्हित कर उन्हें हटाया जाना चाहिए.
सुनवाई में प्रार्थी अधिवक्ता खुशबू कटारूका की ओर से कोर्ट को बताया गया कि रांची के बड़ा तालाब से गाद और कचरा हटाने के लिए विशेषज्ञों की टीम की रिपोर्ट सरकार ने अब तक प्रस्तुत नहीं की है. कोर्ट ने अगली सुनवाई में बड़ा तालाब के अंदर जमे गाद और कचरा को हटाने के लिए विशेषज्ञों की टीम की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
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