Ranchi/Giridih : गिरिडीह में नगर निगम द्वारा की जा रही टोल टैक्स वसूली पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस और जस्टिस दीपक रौशन की बेंच ने यह आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने गिरिडीह नगर निगम को तत्काल प्रभाव से इस आदेश को लागू करने का निर्देश दिया है. अदालत ने अपने इस आदेश की कॉपी नगर विकास विभाग के मुख्य सचिव, गिरिडीह जिले के डीसी, गिरिडीह नगर निगम के नगर आयुक्त और गिरिडीह एसडीएम को भी देने का कहा है.
गिरिडीह नगर निगम द्वारा की जा रही टोल टैक्स वसूली पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
Last Updated: Dec 19, 2024 12:00 AM (IST)